बिहार सरकार के अधिन संचालित बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत किसान भाइयों के फसल यदि किसी प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा पड़ना आदि के कारण बर्बाद हो जाता है तो उसे सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के जरिये किसानों को 20% तक फसल के नुकसान पर 7500 रूपये प्रति हेक्टेयर एवं 20% से अधिक फसल नुकसान होने पर 10000 रूपये प्रति हेक्टेयर आर्थिक मुआवजा प्रदान किया जाता हैं।
इस योजना का लाभ लेने के लिए सहकारिता विभाग (बिहार सरकार) के आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस लेख में हम बिहार राज्य फसल सहायता योजना से संबंधित सारी जानकारी बताएंगे, जैसे कौन इस योजना के पात्र हैं, आवेदन की क्या प्रक्रिया हैं, कौन से दस्तावेज लगेंगे, सारी बातों को इस आर्टिकल में बताने वाला हूँ।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना क्या हैं?
बिहार सरकार ने राज्य के किसानों के लिए "बिहार राज्य फसल सहायता योजना" के माध्यम से उन्हें आर्थिक सहायता के तौर पर मुआवजा प्रदान किया जाता हैं। इस योजना तहत कृषको के फसल प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा पड़ना आदि के कारण बर्बाद हो जाते हैं, तो उन्हें आर्थिक सहायता के रूप में 20% तक फसल के नुकसान पर 7500 रूपये प्रति हेक्टेयर एवं 20% से अधिक फसल नुकसान होने पर 10000 रूपये प्रति हेक्टेयर प्रदान किये जाते हैं।
इस योजना में खास बात यह है, कि रबि फसल एवं खरीफ फसल के अलावा सब्जी की फसल को भी शामिल किया गया हैं। यदि आप भी किसान है और इस योजना के पात्र है तो इसका लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का लाभ रैयत, गैर रैयत तथा आंशिक रूप से रैयत एवं गैर रैयत दोनों श्रेणी के किसान ले सकते हैं। आवेदन के समय किसानों के द्वारा फसल एवं बुआई के रकवा की जानकारी दी जानी हैं।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के प्रमुख विशेषताएं।
इस योजना के तहत अधिसूचित फसलें हैं:- धान, मक्का, सोयाबीन, आलू, बैगन, टमाटर और गोभी इत्यादि।
कृषि विभाग के डी.बी.टी. पोर्टल पर निबंधित किसान सीधे योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।
प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा संधारित एवं सत्यापित रैयत श्रेणी के किसान बिहार राज्य फसल सहायता योजनान्तर्गत सिर्फ रैयत श्रेणी अथवा आंशिक रूप से रैयत तथा गैर-रैयत दोनों श्रेणी में ही आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के समय किसानों को फसल एवं बुआई के रकबा की जानकारी देनी है।
फसल कटनी प्रयोग आधारित उपज दर आंकड़ों के आधार पर योग्य ग्राम पंचायतों/ अधिसूचित क्षेत्र इकाई के चयन के पश्चात चयनित ग्राम पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र इकाई के आवेदक किसानों को निम्नानुसार दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता होगी।
योजना के निर्देशों के तहत चयनित ग्राम पंचायतों के आवेदक किसानों को सत्यापनोपरान्त DBT के माध्यम से आधार लिंक्ड बैंक खाता में सहायता राशि का भुगतान किया जायेगा।
एक फसल से ज्यादा फसलों के चयन की सुविधा।
योजना अंतर्गत अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति किसान हेतु सहायता राशि का भुगतान होगा।
नगर पंचायत/ नगर परिषद क्षेत्र के किसान भी योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु योग्य हैं।
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बिहार राज्य फसल सहायता योजना महत्वपूर्ण दस्तावेज
रैयत किसानों के लिए,
- अद्यतन भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र या राजस्व रसीद
- स्वघोषणा पत्र
गैर-रैयत किसानों के लिए,
- स्वघोषणा पत्र (जिस पर वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों)
रैयत एवं गैर-रैयत किसानों के लिए,
- अद्यतन भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र या राजस्व रसीद
- स्वघोषणा पत्र (जिस पर वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों)
बिहार राज्य फसल सहायता योजना आवेदन प्रक्रिया
खरीफ फसल 2024 हेतु निम्न में से किसी भी एक माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन बिलकुल नि:शुल्क होगा।
- ऑनलाइन आवेदन सहकारिता विभाग के विभागीय वेबसाइट के द्वारा घर बैठे कर सकते हैं।
- मोबाइल पोर्टल ई-सहकारी मोबाइल एप्प के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।
- कॉल सेंटर पर फ़ोन के माध्यम से (टोल फ्री न० - 18001800110) के जरिए आवेदन किया जा सकता हैं।
- प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी/ कार्यपालक सहायक के सहयोग से।